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छत्तीसगढ़

हाफ नदी व्यपवर्तन एवं जलाशयों के कार्यों को मिली पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

82 करोड़ 53 लाख रूपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग ने कबीरधाम जिले के विकासखंड पंडरिया की हाफ नदी व्यपवर्तन में फीडर तथा रमतला जलाशय के शीर्ष कार्य, नहरों के रिमॉडलिंग तथा क्रांति एवं देवसरा जलाशयों की नहरों के रिमॉडलिंग, लाइनिंग और विस्तारीकरण कार्य हेतु बयासी करोड़ तिरपन लाख अस्सी हजार रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।
इस योजना के क्रियान्वयन से खरीफ मौसम में सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। प्रस्तावित 1,721 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र की कमी को दूर करते हुए नवीन नहर निर्माण से 828 हेक्टेयर तथा बचत जल से 137.13 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र जोड़ा जाएगा। इस प्रकार योजना से कुल 2,686.13 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
योजना पर व्यय के लिए वित्त विभाग ने सहमति प्रदान कर दी है। यह कार्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य (बजट शीर्ष-45) के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है। शासन ने यह स्पष्ट किया है कि लागत राशि अंतिम होगी तथा विभाग को स्वीकृत राशि और निर्धारित समयावधि में ही कार्य पूर्ण करना होगा। निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के बाद ही निविदा आमंत्रित की जाएगी। निविदा प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी होगी तथा पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही कम से कम 75 प्रतिशत बाधारहित भूमि उपलब्ध होने पर ही निविदा आमंत्रण किया जाएगा। यदि भू-अर्जन आवश्यक होगा तो उसका व्यय स्वीकृत राशि की सीमा के भीतर ही किया जाएगा।
निर्माण कार्यों में मितव्ययिता तथा उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। अनुबंधानुसार समयसीमा में कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अनावश्यक समय वृद्धि पर रोक लगाई जाएगी और केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही सक्षम अधिकारी द्वारा समय विस्तार स्वीकृत किया जाएगा। मुख्य अभियंता को कार्य की नियमित निगरानी करने तथा प्रशासकीय व वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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